जनरल प्रोविडेंड फंड और उसके दायरे में आने वाली सभी फंडों की ब्याज दरों में मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ब्याज दरें अक्टूबर से दिसंबर के बीच 7.1 फीसदी की रहेंगी।

केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2021 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंड फंड यानी जीपीएफ और इसी तरह के अन्य फंडों के लिए ब्याज दर की घोषणा की है। GPF और इसी तरह के अन्य फंड सब्सक्राइबर, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.1 फीसदी का रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए GPF ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। केंद्र सरकार ने पिछली तिमाही में भी जीपीएफ की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया था। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग ने आज इस संबंध में नोटिफिकेश जारी किया है।
एक अक्टूबर लागू होंगी नई ब्याज दरें
बजट डिवीजन के नोटिफिकेश में कहा गया है कि सामान्य जानकारी के लिए यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और इसी तरह के अन्य फंड के ग्राहकों के क्रेडिट पर जमा होने पर एक अक्टूबर 2021 से 7.1 फीसदी की ब्याज दर होगी। इससे पहले, केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2021 के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), NSC (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र), सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी है, जो सालाना चक्रवृद्धि है।
1 अक्टूबर 2021 से इन फंडों पर प्रभावी होंगी 7.1 फीसदी ब्याज दर
- सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
- अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
- राज्य रेलवे भविष्य निधि।
- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
- भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
- भारतीय आयुध निर्माणी कर्मकार भविष्य निधि।
- भारतीय नौसेना डॉकयार्ड कर्मकार भविष्य निधि।
- रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
- सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधी।
क्या हैं नियम
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों पर, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगी (अंशदायी भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र लोगों के अलावा) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।
अंशदायी, भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन किसी भी सेवा से संबंधित प्रत्येक गैर-पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है। नियम विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एडवांस और सीपीएफ से विद्ड्रॉल के लिए प्रदान करते हैं। जैसा कि जीपीएफ नियमों में है, सीपीएफ नियम जमा लिंक्ड बीमा संशोधित योजना के लिए भी प्रावधान करते हैं।