मॉडल आशना का दावा है कि गलत तरीके से बाल काटने के बाद होटल ने जो ट्रीटमेंट करवाया उसके दौरान उनके बालों को स्थाई रूप से नुकसान पहुंचा और उनके सिर में तेज खुजली होने लगी।

दिल्ली के पांच सितारा होटल स्थित सैलून को गलत बाल काटने के चलते एक मॉडल को दो करोड़ मुआवजा देने का आदेश जारी हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने माना है कि सैलून ने महिला मॉडल को गलत हेयर ट्रीटमेंट दिया। जिसके चलते उसके बालों को नुकसान पहुंचा। ऐसे में एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में मॉडल को हर्जाने के तौर पर 8 सप्ताह के अंदर दो करोड़ रुपये देने के लिए कहा है। अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने कहा कि महिलाएं अपने बालों को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है, इसके लिए वे काफी पैसे भी खर्च करती है।
क्या है मामला: शिकायतकर्ता आशना रॉय अप्रैल 2018 में दिल्ली स्थित ITC Maurya में स्थित एक सैलून में बाल कटाने पहुंची थीं। उन्होंने सैलून में मौजूद कर्मचारियों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखकर पीछे की तरफ बालों को 4 इंच काटने का निर्देश दिया। बावजूद इसके उनके बाल गलत तरीके से काट दिये गये। उन्होंने इसकी शिकायत सैलून प्रबंधन से की तो आशना रॉय को मुफ्त में हेयर ट्रीटमेंट देने की पेशकश की गई।
की थी 3 करोड़ की मांग: आशना का दावा है कि ट्रीटमेंट के दौरान अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनके बालों को स्थाई रूप से नुकसान पहुंचा और उन्हे सिर में तेज खुजली होने लगी। इसपर मॉडल ने एनसीडीआरसी में शिकायत कर 3 करोड़ मुआवजे की मांग की। इस मामले में आयोग ने माना है कि बालों के चलते मॉडल को नुकसान गंभीर नुकसान पहुंचा है। आयोग ने होटल को आदेश दिया है कि वो मॉडल को हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ दे तो न्याय होगा।
8 सप्ताह के अंदर मुआवजा देने का आदेश: इस मामले में पीठ ने 21 सितंबर को जारी किए आदेश में कहा है गलत तरीके से बाल काटने के चलते मॉडल मानसिक रूप से टूट गई और उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आयोग ने कहा कर्मचारियों की गलती के चलते उपचार के दौरान मॉडल का सिर जल गया था और उसे अभी भी एलर्जी व खुजली की शिकायत है। एनसीडीआरसी ने होटल को आठ सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।