पीएफआरडीए की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ग्राहकों के हितों को देखते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन एग्जिट को इंस्टैंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह सुविधा केंद्रीय/ राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो एनपीएस में शामिल हैं।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब नेशनल पेंशन स्कीम से एग्जिट होने के लिए अब सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस योजना से अब वो ऑनलाइन, पेपरलेस एग्जिट प्रोसेस को अपना सकते हैं। इससे पहले यह ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए था, जो ऑनलाइन एग्जिट प्रोसेस की एंड-टू-एंड सुविधा का आनंद ले रहे थे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में गैर-सरकारी क्षेत्रों के ग्राहक वर्तमान में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल रूप से सक्षम समाधानों के साथ सशक्त हैं।
इन लोगां को मिली नई सुविधा
पीएफआरडीए की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ग्राहकों के हितों को देखते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन एग्जिट को इंस्टैंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह सुविधा केंद्रीय/ राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो एनपीएस में शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों को 30 अक्टूबर, 2021 से पहले आवश्यक तकनीकी कार्यों में सक्षम करना होगा।
नोडल अधिकारी बताएंगे पूरा प्रोसेस
पीएफआरडीए के अनुसार सरकारी क्षेत्र के नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन एग्जिट प्रोसेस के बारे में जानकारी देने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे न केवल सब्सक्राइबर्स बल्कि नोडल अधिकारियों को पेपर-आधारित दस्तावेजों को संभालने से मुक्त होंगे और उन डॉक्युमेंट्स को संबंधित सीआरए को रिकॉर्ड के लिए भेजकर लाभ होगा। एनपीएस ग्राहकों को ऑनलाइन एग्जिट के ऑप्शन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो एन्युटी टू एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के एग्जिट के प्रोसेस को किसी भी परेशानी के सुनिश्चित करता है।
एनपीएस से एग्जिट के नियम
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वाले निवेशक तीन महीने के बाद विशेष आवश्यकताओं के लिए आंशिक निकासी के योग्य होता है। जिसमें गंभीर बीमारी, शादी, बच्चों की शादी, घर निर्माण या खरीदारी के अलावा कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। जिसकी सीमा सिर्फ 25 फीसदी है। एक एनपीएस अकाउंट की कुल अवधि में सिर्फ तीन बार आंशिक निकासी की जा सकती है। जिनमें 5-5 साल का गैप होना जरूरी है। वहीं रिटायरमेंट के दौरान मेच्योर्ड राशि की 40 फीसदी एन्युटी खरीदनी होगी, जिसकी एवज में आपको प्रति पेंशन दी जाएगी। 60 फीसदी राशि एकमुश्त मिल सकते हैं।